मंगलवार, 11 जनवरी 2011

सात लोगों को सजा -ए- भर्त्सना

नवगछिया, जागरण संवाद। नवगछिया की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत मालवीय की अदालत ने मंगलवार को खरीक (नवगछिया ) थाना कांड संख्या १४८/९३ के मामले में सात लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा ४२७ के तहत दोषी पाया । जिसके अंतर्गत सूचक नाथो साह पिता द्वारिका साह के घर में घुस कर सामान ख्सती ग्रस्त करना, तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के आरोप लगाया था । इस मामले में महेश साह, नरेश साह, घोलाटी साह, नवीन साह, कारे साह, भारत साह और भोला साह सभी तुलसीपुर की प्रोवेशन ऑफ़ ओफेन्दर की धारा ३ के तहत सम्यक भर्त्सना की गयी। साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी गयी। जहाँ सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम चन्द्र ठाकुर ने अभियोजन का संचालन किया।

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